Sovereign Gold Bond Scheme: सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत ऑनलाइन सोना कैसे खरीदें, अतिरिक्त छूट कैसे पाएं, जानिए प्रक्रिया..

 
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सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम: भारतीय रिजर्व बैंक ने सस्ता सोना खरीदने का सुनहरा मौका दिया है। RBI ने 11 सितंबर, 2023 से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की दूसरी किश्त शुरू की है। इसमें आप 15 सितंबर 2023 तक निवेश कर सकते हैं. इस गोल्ड बॉन्ड स्कीम की खास बात यह है कि ऑनलाइन खरीदारी पर आपको अतिरिक्त छूट मिल रही है।

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एसबीजी स्कीम के तहत ऑनलाइन खरीदारी पर आपको अतिरिक्त छूट मिलेगी
गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत इसकी कीमत 5,923 रुपये प्रति ग्राम तय की है. एसबीजी को ऑफलाइन खरीदने पर यह कीमत चुकानी पड़ती है। SBG ऑनलाइन खरीदने पर आपको 50 रुपये प्रति ग्राम की अतिरिक्त छूट मिलेगी। ऐसे में ऑनलाइन गोल्ड बॉन्ड की कीमत 5,873 रुपये प्रति ग्राम है।

आप एसबीजी कहां से खरीद सकते हैं?
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत निवेश करने पर आपको 2.5 फीसदी की ब्याज दर का फायदा मिलता है. इसमें आप कुल 8 साल तक निवेश कर सकते हैं. 8 साल बाद इस बॉन्ड पर आपको मौजूदा समय के हिसाब से फिजिकल गोल्ड जैसा रिटर्न मिलता है। आप चाहें तो 5 साल के निवेश के बाद इस बॉन्ड से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप इस योजना में ऑफलाइन निवेश करना चाहते हैं तो आप इसे किसी भी वाणिज्यिक बैंक, कुछ मान्यता प्राप्त डाकघर, एनएसई, बीएसई, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) से खरीद सकते हैं।

एसबीजी योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें
अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं और एसबीजी योजना में ऑनलाइन निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉगइन करें। फिर ई-सर्विसेज पर जाएं और एसबीजी स्कीम चुनें। अगर आप पहली बार इस योजना में निवेश करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और प्रोसेस विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। अपने सभी विवरण भरें और नामांकित व्यक्ति जोड़ें। फिर एनएसडीएल या सीएसडीएल में एक विकल्प चुनें जहां आपका डीमैट खाता है। बाद में डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी दर्ज करें और सबमिट करें। सभी विवरण जांचें और सबमिट करें।

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कितना निवेश किया जा सकता है?
इन बांड के तहत भारतीय निवासी, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), ट्रस्ट, विश्वविद्यालय और धर्मार्थ संस्थान निवेश कर सकते हैं। एक व्यक्ति को एक साल में अधिकतम 4 किलो सोना खरीदने की अनुमति है। जबकि ट्रस्ट और संस्थान एक साल में 20 किलो सोना खरीद सकते हैं।

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